लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और विधान परिषद में अंतर को सरल भाषा में पॉइंट-टू-पॉइंट समझाते हैं:
विषय | लोकसभा (House of the People) | राज्यसभा (Council of States) | विधानसभा (Legislative Assembly) | विधान परिषद (Legislative Council) |
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कहां होती है? | केंद्र स्तर पर (पूरे देश में 1) | केंद्र स्तर पर (पूरे देश में 1) | राज्य स्तर पर (हर राज्य में 1) | केवल 6 राज्यों में (बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) |
सदस्यों को क्या कहते हैं? | सांसद (MP - Member of Parliament) | सांसद (MP - Member of Parliament) | विधायक (MLA - Member of Legislative Assembly) | विधान परिषद सदस्य (MLC - Member of Legislative Council) |
चुनाव प्रक्रिया | प्रत्यक्ष चुनाव (जनता द्वारा) | अप्रत्यक्ष चुनाव (विधायकों द्वारा) | प्रत्यक्ष चुनाव (जनता द्वारा) | अप्रत्यक्ष चुनाव (विधायकों, शिक्षकों, स्नातकों, निकायों, राज्यपाल द्वारा) |
सदन का प्रकार | निम्न सदन (Lower House) | उच्च सदन (Upper House) | निम्न सदन (Lower House) | उच्च सदन (Upper House) |
अधिकतम सदस्य संख्या | 552 (वर्तमान में 545) | 250 (वर्तमान में लगभग 245) | राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रों पर निर्भर | विधानसभा सदस्यों का 1/3 या न्यूनतम 40 |
कार्यकाल | 5 वर्ष (अस्थाई सदन) | 6 वर्ष (स्थाई सदन, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर) | 5 वर्ष (अस्थाई सदन) | 6 वर्ष (स्थाई सदन, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर) |
सदस्य बनने की न्यूनतम आयु | 25 वर्ष | 30 वर्ष | 25 वर्ष | 30 वर्ष |
लीडर ऑफ द हाउस | प्रधानमंत्री | राज्यसभा में सदस्यों द्वारा चुना गया नेता | मुख्यमंत्री | सदस्यों द्वारा चुना गया नेता |
स्पीकर (अध्यक्ष) | लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है | उपराष्ट्रपति (डिफ़ॉल्ट सभापति) | विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है | विधान परिषद के सदस्य द्वारा चुना जाता है |
मुख्य बातें:
- लोकसभा = केंद्र में, जनता द्वारा चुनी जाती है, अस्थाई।
- राज्यसभा = केंद्र में, अप्रत्यक्ष चुनाव, स्थाई।
- विधानसभा = राज्य में, जनता द्वारा चुनी जाती है, अस्थाई।
- विधान परिषद = कुछ राज्यों में, अप्रत्यक्ष चुनाव, स्थाई।
यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बीच अंतर को बिंदुवार (Point to Point) समझाया गया है:
1. स्थापना और क्षेत्राधिकार:
- लोकसभा: केंद्र सरकार के लिए, पूरे देश में एक ही लोकसभा होती है।
- राज्यसभा: केंद्र सरकार के लिए, पूरे देश में एक ही राज्यसभा होती है।
- विधानसभा: राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है।
- विधान परिषद: केवल 6 राज्यों (बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) में होती है।
2. सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया:
- लोकसभा: प्रत्यक्ष चुनाव – जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- राज्यसभा: अप्रत्यक्ष चुनाव – राज्यों की विधानसभाओं (MLA) द्वारा चुने जाते हैं।
- विधानसभा: प्रत्यक्ष चुनाव – राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- विधान परिषद: अप्रत्यक्ष चुनाव –
- 1/3 सदस्य – विधायकों (MLA) द्वारा।
- 1/3 सदस्य – स्थानीय निकायों (नगर निगम, पंचायत) के प्रतिनिधियों द्वारा।
- 1/12 सदस्य – शिक्षकों द्वारा।
- 1/12 सदस्य – स्नातकों (Graduates) द्वारा।
- शेष सदस्य – राज्यपाल द्वारा मनोनीत।
3. सदस्यों के नाम:
- लोकसभा: सांसद (MP) – Member of Parliament।
- राज्यसभा: सांसद (MP) – Member of Parliament।
- विधानसभा: विधायक (MLA) – Member of Legislative Assembly।
- विधान परिषद: एमएलसी (MLC) – Member of Legislative Council।
4. उपनाम (हाउस के नाम):
- लोकसभा: निम्न सदन (Lower House) या हाउस ऑफ पीपल।
- राज्यसभा: उच्च सदन (Upper House) या काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
- विधानसभा: राज्य की लोकसभा जैसी।
- विधान परिषद: राज्य की राज्यसभा जैसी।
5. सदस्यों की संख्या:
- लोकसभा: अधिकतम 552 (वर्तमान में 545)।
- राज्यसभा: अधिकतम 250 (वर्तमान में 245), इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
- विधानसभा: संख्या राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रों पर निर्भर।
- विधान परिषद: विधानसभा सदस्यों के 1/3 या न्यूनतम 40।
6. कार्यकाल:
- लोकसभा: 5 वर्ष (अस्थाई सदन), समय पूर्व भंग हो सकता है।
- राज्यसभा: 6 वर्ष (स्थायी सदन), हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर।
- विधानसभा: 5 वर्ष (अस्थाई सदन), समय पूर्व भंग हो सकती है।
- विधान परिषद: 6 वर्ष (स्थायी सदन), हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर।
7. सदस्य बनने की न्यूनतम आयु:
- लोकसभा: 25 वर्ष।
- राज्यसभा: 30 वर्ष।
- विधानसभा: 25 वर्ष।
- विधान परिषद: 30 वर्ष।
8. लीडर ऑफ द हाउस (मुखिया):
- लोकसभा: प्रधानमंत्री।
- राज्यसभा: सदन द्वारा चुना गया नेता।
- विधानसभा: मुख्यमंत्री।
- विधान परिषद: सदन द्वारा चुना गया नेता।
9. स्पीकर (अध्यक्ष):
- लोकसभा: सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- राज्यसभा: उपराष्ट्रपति (By Default सभापति)।
- विधानसभा: सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- विधान परिषद: सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
10. महत्वपूर्ण बातें:
- लोकसभा-विधानसभा: समान रूप से अस्थाई सदन (5 वर्ष), प्रत्यक्ष चुनाव।
- राज्यसभा-विधान परिषद: समान रूप से स्थायी सदन (6 वर्ष), अप्रत्यक्ष चुनाव।
- लोकसभा और राज्यसभा: केंद्र सरकार।
- विधानसभा और विधान परिषद: राज्य सरकार।
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