लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और विधान परिषद में अंतर को सरल भाषा में- Loksabha , vidhansabha , rajyasabha or vidhanparishad me antar





लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और विधान परिषद में अंतर को सरल भाषा में पॉइंट-टू-पॉइंट समझाते हैं:

विषयलोकसभा (House of the People)राज्यसभा (Council of States)विधानसभा (Legislative Assembly)विधान परिषद (Legislative Council)

कहां होती है?

केंद्र स्तर पर
(पूरे देश में 1)

केंद्र स्तर पर
(पूरे देश में 1)

राज्य स्तर पर
 (हर राज्य में 1)

केवल 6 राज्यों में (बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)


सदस्यों को क्या कहते हैं?

सांसद (MP - Member of Parliament)

सांसद (MP - Member of Parliament)


विधायक (MLA - Member of Legislative Assembly)

विधान परिषद सदस्य (MLC - Member of Legislative Council)
चुनाव प्रक्रियाप्रत्यक्ष चुनाव (जनता द्वारा)अप्रत्यक्ष चुनाव (विधायकों द्वारा)प्रत्यक्ष चुनाव (जनता द्वारा)
अप्रत्यक्ष चुनाव (विधायकों, शिक्षकों, स्नातकों, निकायों, राज्यपाल द्वारा)

सदन का प्रकार

निम्न सदन (Lower House)

उच्च सदन (Upper House)

निम्न सदन (Lower House)
उच्च सदन (Upper House)



अधिकतम सदस्य संख्या
552 (वर्तमान में 545)250 (वर्तमान में लगभग 245)राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रों पर निर्भरविधानसभा सदस्यों का 1/3 या न्यूनतम 40

कार्यकाल

5 वर्ष (अस्थाई सदन)


6 वर्ष (स्थाई सदन, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर)
5 वर्ष (अस्थाई सदन)
6 वर्ष (स्थाई सदन, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर)
सदस्य बनने की न्यूनतम आयु25 वर्ष30 वर्ष25 वर्ष30 वर्ष

लीडर ऑफ द हाउस
प्रधानमंत्री
राज्यसभा में सदस्यों द्वारा चुना गया नेता
मुख्यमंत्रीसदस्यों द्वारा चुना गया नेता

स्पीकर (अध्यक्ष)


लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है
उपराष्ट्रपति
(डिफ़ॉल्ट सभापति)
विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता हैविधान परिषद के सदस्य द्वारा चुना जाता है

मुख्य बातें:

  • लोकसभा = केंद्र में, जनता द्वारा चुनी जाती है, अस्थाई।
  • राज्यसभा = केंद्र में, अप्रत्यक्ष चुनाव, स्थाई।
  • विधानसभा = राज्य में, जनता द्वारा चुनी जाती है, अस्थाई।
  • विधान परिषद = कुछ राज्यों में, अप्रत्यक्ष चुनाव, स्थाई।


 यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बीच अंतर को बिंदुवार (Point to Point) समझाया गया है:

1. स्थापना और क्षेत्राधिकार:

  • लोकसभा: केंद्र सरकार के लिए, पूरे देश में एक ही लोकसभा होती है।
  • राज्यसभा: केंद्र सरकार के लिए, पूरे देश में एक ही राज्यसभा होती है।
  • विधानसभा: राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है।
  • विधान परिषद: केवल 6 राज्यों (बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) में होती है।

2. सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया:

  • लोकसभा: प्रत्यक्ष चुनाव – जनता द्वारा चुने जाते हैं।
  • राज्यसभा: अप्रत्यक्ष चुनाव – राज्यों की विधानसभाओं (MLA) द्वारा चुने जाते हैं।
  • विधानसभा: प्रत्यक्ष चुनाव – राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं।
  • विधान परिषद: अप्रत्यक्ष चुनाव –
    • 1/3 सदस्य – विधायकों (MLA) द्वारा।
    • 1/3 सदस्य – स्थानीय निकायों (नगर निगम, पंचायत) के प्रतिनिधियों द्वारा।
    • 1/12 सदस्य – शिक्षकों द्वारा।
    • 1/12 सदस्य – स्नातकों (Graduates) द्वारा।
    • शेष सदस्य – राज्यपाल द्वारा मनोनीत।

3. सदस्यों के नाम:

  • लोकसभा: सांसद (MP) – Member of Parliament।
  • राज्यसभा: सांसद (MP) – Member of Parliament।
  • विधानसभा: विधायक (MLA) – Member of Legislative Assembly।
  • विधान परिषद: एमएलसी (MLC) – Member of Legislative Council।

4. उपनाम (हाउस के नाम):

  • लोकसभा: निम्न सदन (Lower House) या हाउस ऑफ पीपल।
  • राज्यसभा: उच्च सदन (Upper House) या काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
  • विधानसभा: राज्य की लोकसभा जैसी।
  • विधान परिषद: राज्य की राज्यसभा जैसी।

5. सदस्यों की संख्या:

  • लोकसभा: अधिकतम 552 (वर्तमान में 545)।
  • राज्यसभा: अधिकतम 250 (वर्तमान में 245), इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
  • विधानसभा: संख्या राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रों पर निर्भर।
  • विधान परिषद: विधानसभा सदस्यों के 1/3 या न्यूनतम 40।

6. कार्यकाल:

  • लोकसभा: 5 वर्ष (अस्थाई सदन), समय पूर्व भंग हो सकता है।
  • राज्यसभा: 6 वर्ष (स्थायी सदन), हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर।
  • विधानसभा: 5 वर्ष (अस्थाई सदन), समय पूर्व भंग हो सकती है।
  • विधान परिषद: 6 वर्ष (स्थायी सदन), हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर।

7. सदस्य बनने की न्यूनतम आयु:

  • लोकसभा: 25 वर्ष।
  • राज्यसभा: 30 वर्ष।
  • विधानसभा: 25 वर्ष।
  • विधान परिषद: 30 वर्ष।

8. लीडर ऑफ द हाउस (मुखिया):

  • लोकसभा: प्रधानमंत्री।
  • राज्यसभा: सदन द्वारा चुना गया नेता।
  • विधानसभा: मुख्यमंत्री।
  • विधान परिषद: सदन द्वारा चुना गया नेता।

9. स्पीकर (अध्यक्ष):

  • लोकसभा: सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
  • राज्यसभा: उपराष्ट्रपति (By Default सभापति)।
  • विधानसभा: सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
  • विधान परिषद: सदस्यों द्वारा चुना जाता है।


10. महत्वपूर्ण बातें:

  • लोकसभा-विधानसभा: समान रूप से अस्थाई सदन (5 वर्ष), प्रत्यक्ष चुनाव।
  • राज्यसभा-विधान परिषद: समान रूप से स्थायी सदन (6 वर्ष), अप्रत्यक्ष चुनाव।
  • लोकसभा और राज्यसभा: केंद्र सरकार।
  • विधानसभा और विधान परिषद: राज्य सरकार।


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